जिला की सीमा के भीतर ग्रीन पटाखों को छोडक़र सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगाई गई।
😊 Please Share This News 😊
|
फरीदाबाद, 12 अक्टूबर (अरुण शर्मा)। जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि विस्फोटक अधिनियम 1884 और विस्फोटक नियम, 2008 और अन्य सक्षम शक्तियां जिला मजिस्ट्रेट, फरीदाबाद के रूप में 10 अक्टूबर से आगामी 31 जनवरी 2023 की अवधि के लिए जिला की सीमा के भीतर ग्रीन पटाखों को छोडक़र सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा क्षेत्रीय अधिकारी हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ को निर्देश दिए जाते है कि वे नियमित रूप से वायु गुणवत्ता की निगरानी करें और संबंधित वेबसाइटों पर डेटा अपलोड करें।
जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यह प्रतिबंध सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेशों के आधार पर लगाया गया है। उन्होंने कहा कि जिला फरीदाबाद में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रदूषण का स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है और अब यह भयावह स्थिति पैदा कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अक्टूबर से जनवरी के महीनों के दौरान राज्य में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है। पटाखे जलाने से प्रदूषण का स्तर पीएम 2.5 से पीएम 10 तक पहुंच जाता है, जो कि मानवीय जीवन के लिए बेहद खतरनाक है। इससे खासकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। इसलिए जनहित में जिला फरीदाबाद में पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सभी अधिकारियों को इस आदेश को लागू करने के लिए छापेमारी करने और इसकी रिपोर्ट दैनिक आधार पर डीसी कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया जाता है। इस आदेश का गैर-अनुपालन, उल्लंघन आईपीसी, विस्फोटक अधिनियम 1884 और विस्फोटक नियम, 2008 के अनुसार प्रासंगिक दंडात्मक कार्रवाई को क्रियान्वित करेंगे।
जिलाधीश ने कहा है कि पुलिस आयुक्तए आयुक्त नगर आयुक्त, सभी उपमंडल पदाधिकारी, सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीडीपीओ, डीएसपी, ईओ, सचिव, नगर समितियां, सभी थानों के एसएचओ, दमकल अधिकारी और अन्य अग्निशमन कार्यालय के कर्मचारी इस आदेश को लागू करवाएंगे।
व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें |