माल्या की जब्त करीब 5.5 हज़ार करोड़ की संपत्ति बैंकों को सौंपी जायेगी।

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भगोड़े विजय माल्या के बैंक धोखाधड़ी मामले में मुंबई की विशेष अदालत ने ईडी के पास जब्त संपत्ति में से 5646.54 करोड़ रुपये की संपत्ति बैंकों को सौंपने का आदेश दिया है. पीएमएलए कोर्ट के जज जेसी जगदाले ने कहा, मौजूदा स्थिति में बैंकों के असल नुकसान का आकलन करना मुश्किल है लेकिन बैंकों का 6200 करोड़ रुपये के नुकसान का दावा काल्पनिक भी नहीं है. ईडी के पास जब्त संपत्ति बैंकों को सौंपने की अनुमति देने वाले कोर्ट के पिछले हफ्ते के 2 आदेश सामने आए हैं।
कोर्ट ने आदेश में कहा, गौर करने की बात है कि दावा करने वाले बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं और ये जनता के पैसे में डील करते हैं. ऐसे में बैंकों के दावे में कोई निजी हित नहीं हो सकता. माल्या ने खुद इस संपत्ति से बैंकों को पैसे लौटाने की पेशकश की है. अगर बैंकों को नुकसान नहीं हुआ होता तो माल्या ऐसा क्यों करता।
कोर्ट ने 24 मई को 4234.84 करोड़ रुपये व 1 जून को 1411.70 करोड़ की संपत्ति बैंकों को देने का आदेश दिया था. हालांकि माल्या के वकीलों की टीम ने कोर्ट के इस आदेश को चुनौती दी है।
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