ब्रेकिंग न्यूज़ – Republic Hindustan News

Republic Hindustan News

Latest Online Breaking News

ब्रेकिंग न्यूज़

😊 Please Share This News 😊

 

*हाईकोर्ट व जिला सहित सभी अदालतो, अधिकरणो के अंतरिम आदेश 31मई तक बढे।*

*हाईकोर्ट ने अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग कर जारी किया सामान्य समादेश।*

*बैक वसूली, बेदखली व ध्वस्तीकरण पर भी लगी रोक।*

*इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट व प्रदेश की जिला अदालतो, परिवार न्यायालयो, श्रम अदालतो, औद्योगिक अधिकरणो, सभी न्यायिक, अर्द्धन्यायिक संस्थाओ के सभी अंतरिम आदेश 31मई तक बढा दिये है।*

*अग्रिम जमानत, जमानत आदेश जो समाप्त हो रहे है भी 31मई तक जारी रहेगे।*

*कोर्ट ने प्रदेश सरकार, नगर निकाय, स्थानीय निकाय,सरकारी एजेन्सी, विभाग आदि द्वारा बेदखली खाली कराने व ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर,31मई तक रोक लगा दी है।*

*कोर्ट ने सभी बैंको, वित्तीय संस्थाओ को संपत्ति या व्यक्ति के खिलाफ 31मई तक उत्पीडनात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया।*

*किसी को दिक्कत हो तो वह सक्षम अदालत, अधिकरण मे अर्जी दे सकता।*

*कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव और न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की खंडपीठ ने स्वतः कायम जनहित याचिका पर दिया है।*

*कोर्ट ने 5जनवरी 21को निस्तारित हो चुकी जनहित याचिका को पुनर्स्थापित करते हुए यह सामान्य समादेश जारी किया है।*

  1. *कोर्ट ने यह आदेश अपनी अनुच्छेद 226,अनुच्छेद 227, धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता, धारा 151 सिविल संहिता के अन्तर्गत प्राप्त अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करते हुए जारी किया है।*

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें 

स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे

Donate Now

[responsive-slider id=1466]

लाइव कैलेंडर

May 2025
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
error: Content is protected !!