परीक्षा केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़ से बचें, आदेशों की पालना करें: जिलाधीश आयुष सिन्हा – Republic Hindustan News

Republic Hindustan News

Latest Online Breaking News

परीक्षा केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़ से बचें, आदेशों की पालना करें: जिलाधीश आयुष सिन्हा

😊 Please Share This News 😊

···परीक्षा केंद्रों के आसपास फोटोस्टेट दुकानें व कोचिंग सेंटर बंद रखने के निर्देश

···17 अगस्त से 7 सितंबर तक आयोजित होंगी एएनएम/जीएनएम/एमपीएचडब्ल्यू परीक्षाएं

फरीदाबाद, 17 अगस्त

        जिलाधीश आयुष सिन्हा, आईएएस ने बताया कि पं. बी.डी. शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, रोहतक के परीक्षा नियंत्रक द्वारा जिले में एएनएम/जीएनएम/एमपीएचडब्ल्यू (एम) परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केंद्रों पर शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा परीक्षार्थियों एवं परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।

      जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि ये परीक्षाएं 17 अगस्त 2026 से 7 सितंबर 2026 तक जिले के निर्धारित चार परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी। परीक्षा प्रक्रिया के दौरान परीक्षा केंद्रों एवं स्ट्रॉन्ग रूम के आसपास 200 मीटर की परिधि में चार या चार से अधिक व्यक्तियों के ऐसे समूह के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा, जिनके पास आग्नेयास्त्र, तलवार, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, भाला, चाकू, लाठी, साइकिल चेन अथवा कोई अन्य ऐसा वस्तु हो, जिसका उपयोग हथियार के रूप में किया जा सकता है।

       उन्होंने बताया कि परीक्षा प्रक्रिया के दौरान जिला फरीदाबाद के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी फोटोस्टेट की दुकानों तथा कोचिंग सेंटरों को 17 अगस्त 2026 से 7 सितंबर 2026 तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं, विशेष रूप से परीक्षा से 12 घंटे पूर्व इनका संचालन बंद रहेगा। इसके अलावा, परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र के परिसर अथवा उसकी चारदीवारी के भीतर मोबाइल फोन, पेजर अथवा किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक या संचार उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

      जिलाधीश आयुष सिन्हा ने स्पष्ट किया कि यह आदेश परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों, ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारियों तथा ड्यूटी पर मौजूद अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न करवाने के लिए संबंधित अधिकारियों को आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

      जिलाधीश आयुष सिन्हा ने आमजन से अपील की कि वे परीक्षा प्रक्रिया के दौरान प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन करें तथा परीक्षा केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़ अथवा ऐसी गतिविधियों से बचें, जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित हो। आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 तथा अन्य लागू कानूनों/नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

सोमेश शर्मा (राज्य ब्यूरो चीफ) हरियाणा

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें 

स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे

Donate Now

[responsive-slider id=1466]

लाइव कैलेंडर

October 2026
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
error: Content is protected !!