मतदाता सूची में नाम छूटने वाले नागरिक 30 अगस्त तक दर्ज करवाएं दावे व आपत्तियां : जिला निर्वाचन अधिकारी आयुष सिन्हा
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···1 जुलाई 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पात्र युवा भी 30 अगस्त तक फॉर्म-6 के माध्यम से कर सकते हैं आवेदन
··· नाम, पता व अन्य विवरण में त्रुटि होने पर फॉर्म-8 भरकर करवाएं संशोधन
···प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का 28 सितंबर तक किया जाएगा निस्तारण, 3 अक्टूबर को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची
फरीदाबाद, 11 अगस्त
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आयुष सिन्हा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के तहत 31 जुलाई 2026 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की गई है। उन्होंने बताया कि जिन मतदाताओं का नाम पूर्व में मतदाता सूची में दर्ज था, लेकिन 31 जुलाई को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में उनका नाम शामिल नहीं है और उन्हें बीएलओ की ओर से नोटिस प्राप्त हुआ है, ऐसे सभी मतदाता आगामी 30 अगस्त 2026 तक संबंधित बीएलओ के पास अपने दावे एवं आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी आयुष सिन्हा ने बताया कि जिन युवाओं की आयु 01 जुलाई 2026 की आधार तिथि के अनुसार 18 वर्ष पूरी हो चुकी है, ऐसे सभी पात्र युवा भी आगामी 30 अगस्त तक अपने संबंधित बीएलओ के माध्यम से फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि किसी मतदाता के नाम, पते अथवा अन्य विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि है तो संबंधित मतदाता फॉर्म-8 एवं आवश्यक घोषणा पत्र भरकर अपने विवरण में संशोधन करवा सकता है। उन्होंने पात्र नागरिकों से अपील की कि वे प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम एवं अन्य विवरण अवश्य जांच लें और किसी प्रकार की त्रुटि या आपत्ति होने पर निर्धारित अवधि के दौरान आवश्यक प्रक्रिया पूरी करें।
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