अधिकारी राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल पर्यावरण के केसों का निपटान गम्भीरता से करें – डीसी विक्रम सिंह
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फरीदाबाद, 18 अप्रैल (अरुण शर्मा)। डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल पर्यावरण के केसों का निपटान गम्भीरता से अधिकारी करें। उन्होंने कहा कि एनजीटी के केसों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिशा-निर्देश भी दिए। वहीं एसडीएम बडख़ल त्रिलोक चंद ने समीक्षा बैठक की अध्यक्षता में करते हुए कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पर्यावरण के केसों का निपटान अधिकारी समयबद्ध तरीके से पूरा करें। उन्होंने एनजीटी की हिदायतों के अनुसार कहा कि जिस विभाग की जो भी जिम्मेदारी है। उसे निर्धारित समय पर पूरा करना सुनिश्चित करें। वहीं उन्होंने बैठक में एनजीटी के सभी केसों की एक एक करके विभागवार समीक्षा भी की।
समीक्षा के उपरान्त एसडीएम त्रिलोक चंद ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्राधिकरण एनसीआर में गंभीरता से कार्य कर रहा है। इसलिए एनजीटी द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार जिला फरीदाबाद में नियमों की पालना करना सुनिश्चित करें।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पर्यावरण से संबंधित सभी मामलों के तहत सुनवाई कर सकता है। वन अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, जल अधिनियम 1974, जल उपकरण अधिनियम 1977, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता अधिनियम 2002 शामिल हैं। एनजीटी का न्यायिक क्षेत्र बहुत अधिक विस्तार है। इसे सिविल न्यायालय की शक्तियां की प्राप्त है और दंड के रूप में अधिकतम 3 वर्षों की सजा तथा 10 करोड़ रुपये की धनराशि के आर्थिक दंड दे सकता है।
बैठक में एसडीएम फरीदाबाद परमजीत चहल, एसडीएम बडख़ल पंकज सेतिया, एसीपी हैडक्वाटर अभिमन्यु गोयत, एडीए नैना वशिष्ठ सहित एनजीटी से जुड़े विभागों के तमाम अधिकारी उपस्थित रहे।
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