दुल्हन को गोवा एयरपोर्ट पर छोड़ने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज।
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फरीदाबाद, 15 अप्रैल (अरुण शर्मा)। दहेज में बीएमडब्ल्यू कार की मांग पूरी न होने पर दुल्हन को गोवा एयरपोर्ट पर छोडक़र भागने वाले आरोपी को अदालत ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। हिसार के रहने वाले आरोपी अबीर कार्तिकेय ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमृत सिंह की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी।
उसके खिलाफ सात अप्रैल को सेक्टर-नौ की रहने वाली पेशे से डॉक्टर (एमडी) युवती की शिकायत पर सेक्टर-आठ थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। दर्ज मुकदमे के अनुसार आरोपी से युवती की पहचान मेट्रीमोनियल साइट पर हुई थी।
पीडि़त युवती ने पुलिस को बताया था कि पिता ने मेट्रीमोनियल साइट पर उनका बायोडाटा डाला हुआ था। इसे देखकर हिसार के रहने वाले अबीर कार्तिकेय गुप्ता के परिवार वालों ने पीडि़ता के पिता से बात की। अबीर के माता-पिता आभा गुप्ता और अरविंद गुप्ता भी डाक्टर हैं। हिसार में उनका अपना अस्पताल है। उन्होंने बताया कि अबीर नेपाल की यूनिवर्सिटी से डाक्टरी की पढाई कर रहा है।
बात आगे बढ़ी और रिश्ता होने के बाद 26 जनवरी 2023 को शादी की तारीख तय हो गई। आरोप है कि शादी से ठीक पहले अबीर के माता-पिता ने 25 लाख रुपये की मांग रख दी।
पीडि़ता के पिता ने उनकी यह मांग पूरी कर दी। इसके बाद दूल्हे ने लडक़ी वालों के खर्चे पर गोवा के एक महंगे होटल में शादी के फेरे लिए थे। आरोप है कि फेरे होने के बाद अबीर के माता-पिता ने बीएमडब्ल्यू कार की मांग रख दी। उन्होंने कहा कि वे दुल्हन को तभी साथ लेकर जाएंगे जब यह मांग पूरी होगी।
पीडि़ता के पिता ने किसी तरह हाथ जोडक़र बेटी की विदाई की। गोवा एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चैकिंग के बाद पीडि़त युवती को अकेली बैठी छोडक़र अबीर थोड़ी देर में आने की बात कहकर निकल गया। इसके बाद उसने अपना मोबाइल बंद कर लिया।
अबीर की मां डॉक्टर आभा गुप्ता पीडि़त युवती से आभूषणों से भरा बैग छीनकर ले गई। पीडि़त युवती ने यह बात अपने पिता को बताई। तब वे एयरपोर्ट पहुंचे और उन्हें अपने साथ लेकर आए। जिसके बाद पीडि़त युवती ने थाना सैक्टर-8 पुलिस में मामला दर्ज करवाया था।
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