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ग्राम बाघऊ में ग्राम समाज/ ऊसर भूमि पर अवैध रूप से बनायी गयी मजार को हटाकर अवैध कब्जे को किया गया कब्जा मुक्त !

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···जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुँच कर कार्रवाई का लिया जायजा

···जिलाधिकारी द्वारा मई माह में जनपद के समस्त उप जिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों तथा विकास खण्ड अधिकारियों के साथ बैठक कर सरकारी भूमि, सरकारी तालाबों तथा चक मार्गों से अवैध कब्जा को कब्जा मुक्त कराने के दिए थे निर्देश

सम्भल ( बहजोई) 05 जून 2026

      आज तहसील गुन्नौर के ग्राम बाघऊ में गाटा संख्या संख्या 592 मि. / 1.046 हेक्टेयर में से 24 वर्ग मी. ग्राम समाज/ ऊसर की भूमि पर अवैध रूप से बनायी गयी खेरे वाले चमन शाह बाबा दरगाह शरीफ मज़ार को तहसीलदार रवि सोनकर के निर्देशन में नायब तहसीलदार रजपुरा अनुज कुमार तथा राजस्व निरीक्षक एवं लेखपालों की एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा जेसीबी से हटवाते हुए भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया। जिलाधिकारी अंकित खण्डेलवाल एवं पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई द्वारा मौके पर पहुँच कर कार्रवाई का जायजा लिया।अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार रावत तथा उप जिलाधिकारी गुन्नौर विकास चन्द्र तथा तहसीलदार गुन्नौर रवि सोनकर मौजूद रहे।
जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में सरकारी भूमि, सरकारी तालाबों तथा चक मार्गों पर किसी भी प्रकार का कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा जनपद में सरकारी भूमि, सरकारी तालाबों तथा चक मार्गों पर से अवैध कब्जा हटवाने का अभियान लगातार जारी रहेगा।
ध्यातव्य है कि तहसील गुन्नौर के अन्तर्गत ग्राम बाघऊ के गाटा संख्या 592 मि. / 1.046 हेक्टेयर में से 24 वर्ग मी ग्राम समाज / ऊसर की भूमि पर अजीज पुत्र अल्लन निवासी बाघऊ द्वारा भूमि पर अवैध कब्जा कर मज़ार बना ली गयी थी। न्यायालय तहसीलदार गुन्नौर द्वारा अजीज को बेदखल करते हुए क्षतिपूर्ति मु. 39000 रुपये तथा निष्पादन शुल्क 300 रुपये आरोपित करते हुए अवैध अध्यासन की वेदखली किये जाने का आदेश पारित किया गया था। जिसकी अपील अपीलार्थी द्वारा जिलाधिकारी न्यायालय में दायर की गयी थी जिसमें जिलाधिकारी न्यायालय द्वारा 03 जून 2026 को आदेश जारी कर अपील को निरस्त कर दिया गया। जिलाधिकारी ने मई माह में जनपद के समस्त उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों एवं खण्ड विकास अधिकारियों को बैठक के माध्यम से सरकारी भूमि, सरकारी तालाबों तथा चक मार्गों से अवैध कब्जा मुक्त कराने को लेकर निर्देश दिए गए थे।

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