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मतदान प्रक्रिया में लापरवाही बर्दाश्त नही : त्रिलोक चंद

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(केवल मूल पहचान पत्र से ही होगा मतदान, फोटोकॉपी नहीं चलेगी)

(बार काउंसिल चुनाव को लेकर प्रशिक्षण आयोजित, एसडीएम बड़खल त्रिलोक चंद ने दिए निष्पक्ष मतदान के निर्देश)

फरीदाबाद

        बार काउंसिल चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से आज आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में नोडल अधिकारी एवं एसडीएम बड़खल त्रिलोक चंद के मार्गदर्शन में पोलिंग स्टाफ को विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए। प्रशिक्षण में मतदान प्रक्रिया से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बैलेट पेपर, मतदान केंद्र की व्यवस्था, मतदाता पहचान, सीलिंग प्रक्रिया तथा मतदान के बाद की कार्यवाही के बारे में विस्तार से समझाया गया।

      बड़खल एसडीएम त्रिलोक चंद एवं नोडल अधिकारी त्रिलोक चंद ने बताया कि दिनांक 18 मार्च, 2026 को प्रातः 09:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक हरियाणा राज्य में आयोजित किए जाएंगे।  चुनाव के लिए कुल 8 मतदान बूथ बनाए जाएंगे, जिनमें से 07 बूथ मुख्य परिसर के दो हॉल में तथा 01 बूथ टैक्सेशन कार्यालय परिसर में स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मतदान प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक कर्मचारी की जिम्मेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि बैलेट पेपर अत्यंत संवेदनशील दस्तावेज होते हैं, इसलिए उन्हें गिनती के साथ जारी किया जाए तथा उपयोग और शेष बैलेट पेपर का पूरा हिसाब निर्धारित फॉर्म में दर्ज किया जाए। उन्होंने बताया कि यदि किसी मतदाता द्वारा बैलेट पेपर आपकी गलती से खराब हो जाता है तो पूरी संतुष्टि होने पर ही दूसरा बैलेट पेपर जारी किया जाए, अन्यथा किसी भी स्थिति में दोबारा बैलेट पेपर न दिया जाए, ताकि मतदान प्रक्रिया प्रभावित न हो। जानबूझकर बैलेट पेपर फाड़ने या प्रक्रिया में बाधा डालने की स्थिति में सख्ती से कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए गए।

     एसडीएम बड़खल त्रिलोक चंद ने प्रशिक्षण के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि बार काउंसिल चुनाव में किसी भी प्रकार का पोलिंग एजेंट नियुक्त नहीं होता। इसलिए मतदान के दिन यदि कोई प्रत्याशी या उनका अधिकृत प्रतिनिधि मतदान केंद्र पर उपस्थित हो तो मतदान प्रारम्भ करने से पूर्व बैलेट बॉक्स को उन्हें खाली दिखाकर नियमानुसार सील किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि बैलेट बॉक्स को सील करने की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराना अनिवार्य होगा तथा उस समय उपस्थित प्रत्याशियों अथवा उनके प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर भी आवश्यक रूप से लिए जाएं, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

      एसडीएम त्रिलोक चंद ने कहा कि मतदाता की पहचान केवल निर्धारित असली मूल दस्तावेजों जिसमें बार काउंसिल का कार्ड, बार काउन्सिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर ही की जाएगी।  दस्तावेजों की किसी भी प्रकार की फोटोकॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी। साथ ही मतदान सूची में नाम होने पर ही मतदाता को मतदान करने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, कैमरा या किसी भी प्रकार की रिकॉर्डिंग उपकरण ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसका मत विवादित श्रेणी में रखा जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

      एसडीएम ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य है कि मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सम्पन्न हो तथा किसी भी प्रकार की शिकायत की स्थिति में तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया जाए।

सोमेश शर्मा (राज्य ब्यूरो चीफ) हरियाणा

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