बिना परिवार पहचान पत्र वाले बच्चों को एडमिशन मिल सकें और वह शिक्षा ग्रहण कर सकें – एडवोकेट श्री अरोड़ा
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फरीदाबाद, 26 मई (अरुण शर्मा)। इंडियन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा आज एक प्रैस वार्ता का आयोजन हार्डवेयर चौक स्थित होटल डायमंड-इन में किया गया। पत्रकार वार्ता में इपसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. प्रदीप गुप्ता, महासचिव एवं कोषाध्यक्ष डा. राजेश मदान, डा. शोभित आजाद, भूपेन्द्र श्योराण, लीगल सेल के चेयरमैन डा. तरूण अरोड़ा मौजूद रहे।
चेयरमैन डा. तरूण अरोड़ा ने बताया कि इंडियन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के लीगल सेल द्वारा विगत 20 मार्च 2023 को एक जनहित याचिका माननीय न्यायालय में दायर की गई थी। जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी, जिला उपायुक्त फरीदाबाद, डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन पंचकूला एवं हरियाणा सरकार के खिलाफ दायर की थी, जिसमें दिनांक 22 मई 2023 को शिक्षा विभाग के द्वारा एक लिखित स्टेटमेंट दायर की गई। जिसमें परिवार पहचान पत्र मामले में जिला शिक्षा अधिकारी मुनेश चौधरी ने कोर्ट में दी लिखित स्टेटमेंट में कहा कि हरियाणा सरकार के द्वारा जिला शिक्षा विभाग के द्वारा या जिला उपायुक्त के द्वारा ऐसा कोई नियम नहीं बनाया गया है की फैमिली आईडी के बिना बच्चों का दाखिला न हो सके।
इंडियन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के लीगल सेल के चेयरमैन डा. तरूण अरोड़ा एडवोकेट ने बताया कि आज भी बच्चों के दाखिला करने के लिए हरियाणा सरकार के सरकारी पोर्टल एमआईएस पोर्टल को खोलते हैं तो वहां पर फैमिली आईडी को कंपलसरी दिखाता है और बिना उसके दाखिला नहीं हो पा रहा है।
एडवोकेट श्री अरोड़ा ने कहा कि जल्द ही इंडियन प्राईवेट स्कूल एसोसिएशन का लीगल सेल सलाह-मशविरा करके जिला शिक्षा अधिकारी और चारों विभागों के खिलाफ एक कोर्ट ऑफ कंडप्ट व रिट याचिका हाई कोर्ट में दायर करेंगे, ताकि बिना परिवार पहचान पत्र वाले बच्चों को एडमिशन मिल सकें और वह शिक्षा ग्रहण कर सकें।
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