आगामी 13 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन।
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फरीदाबाद, 19 अप्रैल (अरुण शर्मा)। सीजेएम कम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती सुकिर्ती गोयल ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आगामी 13 मई को न्यायिक परिसर सेक्टर-12 में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परिवादी इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह व समझौते के लिए स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने केसों का निस्तारण करा सकते हैं।
सीजेएम एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव सुकिर्ती ने जानकारी देते हुए आगे बताया कि न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए पिछले लगभग डेढ़ दशक से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का कोई मामला न्यायालय में लंबित है, तो भी वह आपसी सहमति सुलह करके राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण कर सकता है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की रजामंदी से विवाद निपटाया जाता है। कानूनी रूप से राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह किए गए केसों का भी अन्य केसों के बराबरी ही होती है।
गेहूं की खरीद के साथ लिफ्टिंग पर दें जोर: डीसी विक्रम सिंह
जिला में गेहूं खरीद और लिफ्टिंग पर की गई प्रशासनिक, खरीद, स्टोक एजेंसियों तथा पुलिस अधिकारियों और ट्रांसपोर्टर, ठेकेदार व आढ़ती एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ की गई मंत्रणा।
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