आनर किलिंग के मामले में एडिशनल सेजन जज अमृत सिंह चालिया ने पुलिस में कार्यरत आरोपी पिता व चाचा को उम्रकैद की सजा सुनाई।
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फरीदाबाद, 16 फरवरी (अरुण शर्मा)। आनर किलिंग के मामले में एडिशनल सेजन जज अमृत सिंह चालिया ने पुलिस में कार्यरत आरोपी पिता व चाचा को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिन्हें जिला जेल नीमका भेज दिया गया है।
अदालत से मिली जानकारी के अनुसार ऑनर किलिंग का मामला 18 मार्च 2021 थाना शहर बल्लबगढ़ का है। मृतका के पति सागर ने 18 मार्च को थाना शहर बल्लबगढ में एक शिकायत दी की उसकी पत्नी की हत्या, पत्नी के पिता और चाचा ने कर दी है। शिकायत के आधार पर थाना शहर बल्लभगढ़ में हत्या की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। मामले की तफ्तीश इंस्पेक्टर सुदीप और सब इंस्पेक्टर विनोद के द्वारा की गई। पूछताछ में सामने आया की मृतिका कोमल ने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। पिता सोहन पाल एसआई और हवलदार चाचा शिव कुमार ने कोमल की हत्या कर दी थी। दोनों को पुलिस ने हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। शिकायतकर्ता सागर ने बताया कि मृतका ने 8 फरवरी को अपनी मर्जी से सागर यादव के साथ आर्य समाज मंदिर सेक्टर.64 बल्लबगढ़ में में शादी कर पुलिस प्रोटेक्सन लिया था। शादी के संबंध में लडकी के परिजनों को पता चला तो, दोनों पक्षों के गणमान्य लोगों की पंचायत में 15 मार्च 2021 को दोनों की शादी करनी तय हुई और पुत्री कोमल को परिजन अपने साथ ले गए। दोनों पक्षों के परिजनों के समक्ष सागर और मृतका कोमल की 19 फरवरी को सगाई भी की गई थी। 15 मार्च को शादी होनी थी लेकिन लडकी के पिता सोहन पाल ने बताया की उनके किसी संबंधि की मृत्यु के कारण शादी नही हो सकती। लडकी ने शिकायतकर्ता को फोन किया कि उसके परिजन उसकी शादी के पक्ष में नही है। परिजन उसकी किसी दूसरी जगह शादी का दबाव बना रहे है। कोमल और सागर की मुलाकात 17 मार्च को सेक्टर-7 में हुई। रात के समय मृतका कोमल ने शिकायतकर्ता को वाट्सएप संदेश के माध्यम से बताया कि उसके पिता सोहन पाल औऱ चाचा शिवकुमार मुख्य गेट के पास लाईट बंद करने के बाद संदिग्ध तरीके से बात कर रहे है। इसके बाद सोने चले गए। शिकायकर्ता को मृतका की सहेली ने बताया की कोमल ने आत्महत्या कर ली है। मृतका के पिता और चाचा ने कोमल का अपने गांव सहराला जिला पलवल में ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया।
पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए साक्ष्य एकत्रित कर 33 गवाहों बनाए और 15 जून को अदालत में चालान सबमिट किया था। एकत्रित साक्ष्यों, पुलिस के गवाह व शिकायत पक्ष की गवाही और पब्लिक प्रॉसिक्यूटर एके चौहन की दलीलों पर आज माननीय अदालत एडिशनल सेशन जज अमृत सिंह चालिया की अदालत ने नजीर पेश करते हुए दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
मामले में माननीय एडिशनल सेशन जज अमृत सिंह चालिया की अदालत ने सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोनों आरोपियों को सजा के बाद नीमका जेल भेजा गया।
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