हरियाणा मे अब न्यायालयों के आदेश हिंदी मे मिलने को लेकर अभिवक्ताओं ने की खुशी जाहिर।
😊 Please Share This News 😊
|
फरीदाबाद, 5 जनवरी (अरुण शर्मा)। हरियाणा मे अब न्यायालयों के आदेश हिंदी मे मिलने को लेकर अभिवक्ताओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा के पूर्व मनोनीत सदस्य शिवदत्त वशिष्ठ एडवोकेट ने कहा की अभी तक न्यायालय में कार्यवाही अंग्रेजी मे ही होने से कम पड़े लिखे लोगों को दिक्कते होती थी। लेकिन अब बहुत जल्द न्यायालयों के आदेश हिंदी में होने लगेंगे। पंजाब एंड हरयाणा के उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय व अधिकरणों मे हिंदी के उपयोग के लिए बनाये गए हरियाणा राज भाषा अधिनियम 1969 में शंशोधन पर राज्यपाल ने मुहर लगा दी है।
सूचना जन संपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना पहली अप्रैल से लागू होगी। दैनिक जीवन मे लोग हिंदी भाषा का फायदा उपयोग करते है इसलिए अदालती कार्यवाही के दौरान आमजन को असहज स्थिति से बचाने के लिए हरियाणा सरकार ने जनवरी में अदालती आदेशों को हिंदी में ही जारी कराने की मंजूरी दी थी। नियमो में बदलाव के बाद उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हिंदी मे काम किया जायेगा। एडवोकेट श्री वशिष्ठ ने कहा कि हिंदी मे आदेश मिलने से आमजन मानस को बहुत फायदे होंगे। जिन लोगों को अंग्रेजी पढऩे मे दिक्कते आती है अब हिंदी मे आदेश मिलने से अपने हक के आदेशों को पढऩे मे दिक्कते नहीं आएंगी। इससे पहले भी कई राज्यों मे न्यायालयों के आदेश हिंदी मे आने से उन राज्य के लोगो की सुविधा बड़ी है। जबकि इंग्लिश मे आदेशों के आने पर व्यक्ति दूसरों पर आधारित रहता है। अब स्वयं अपने आदेशों को पढ़ व समझ सकेंगे।
इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता सतबीर शर्मा, विनोद कौशिक, मदन दलाल, धन सिंह, सतपाल नगर, विजय पाल यादव, कुलदीप जोशी, अफाक खान, हरदीप बैसोया, सागर नागर, प्रदीप सिद्धू, नमन बंसल, कपिल तिवारी, बिल्लू धनकड़, कमल दलाल, सुरेंदर लोहिया, बिल्ली धनकड, मनोज आदि सैकड़ों अधिवक्तागण मौजूद थे।
व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें |