नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पर्यावरण को नुक्सान पहुंचाने के लिए हरियाणा राज्य पर 100 करोड़ रुपये का लगाया जुर्माना।
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फरीदाबाद , 27 सितम्बर ( अरुण शर्मा ) : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नारजगी व्यक्त करते हुए पर्यावरण को नुक्सान पहुंचाने के लिए हरियाणा राज्य पर 100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इससे पहले एनजीटी पंजाब के खिलाफ भी इसी प्रकार का आदेश सुना चुकी है। हरियाणा को यह राशि मुआवजे के तौर पर देनी होगी। एनजीटी ने हरियाणा सरकार के चीफ सेक्रेटरी को 100 करोड़ रुपए की राशि जमा करने का निर्देश दिया है।साथ ही हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया है।
ट्रिब्यूनल ने हरियाणा पर्यावरण, स्वास्थ्य और आसपास के वन क्षेत्रों के पास सॉलिड और लिक्विड वेस्ट को लेकर बेहतर प्रबंध कर पाने में नगरपालिका को नाकाम बताया है। गुरुग्राम में बांधवारी लैंडफिल साइट है, जहां वर्षों से लगभग 33 लाख MT ठोस कचरा डंप किया जाता है। ये कमेटी उक्त कार्य के लिए निजी कंपनी द्वारा किये गए एग्रीमेंट के अनुसार काम का मूल्यांकन करेगी। इसमें यदि यह पाया जाता है कि ठेकेदार अपने काम को करने में विफल रहा है तो कमेटी उसको बदलने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर सकती है।
हरियाणा के द्वारा पर्यावरण को लेकर जो भी कदम उठाए गए हैं वह अपर्याप्त हैं। कचरे को खुलेआम जलाया जा रहा है, जिससे वायु प्रदूषित हो रही है। इसमें लोगों के साथ ही वन्य जीव अभयारण्य में पक्षियों को भी परेशानी हो रही है।
ट्रिब्यूनल ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि अगर किसी संयंत्र को लगाने की आवश्यकता है, जिसके लिए पर्यावरण मंजूरी की जरूरत है, तो इसके लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। बंधवारी स्थल जो पहले से ही कई वर्षों से अस्तित्व में है और 10 एकड़ भूमि जिसे पहले ही मंजूरी दे दी गई है, का उपयोग स्थानीय निकायों के अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किया जा सकता है।
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