ओयो होटल द्वारा बिना जांच के कमरा देने पर होटल मालिक व कर्मचारी पर दर्ज केस।
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फरीदाबाद, 7 सितम्बर (अरुण शर्मा)। एक सप्ताह पहले सेक्टर-16 में टाटा शोरूम मालिक के घर पैसे ले जा रहे कंपनी कर्मचारियों के साथ हुई लूट की वारदात में शामिल तीन आरोपियों को खेड़ीपुल एरिया में स्थित ओयो होटल मालिक द्वारा बिना जांच किए एक ही आईडी पर कमरा देने के जुर्म में होटल मालिक व कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि पुलिस आयुक्त विकास कुमार अरोड़ा द्वारा सभी धर्मशाला, होटल, गेस्ट हाउस मालिकों को निर्देश दिए गए थे कि बिना आईडी पू्रफ की जांच किए किसी भी व्यक्ति को किराए पर कमरा न दें क्योंकि यह सामाजिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है। क्योंकि कोई भी नहीं जानता की किराए पर रहने वाला व्यक्ति किस प्रवृत्ति का है और किस उद्देश्य से वहां पर आकर रुका है इसलिए आवश्यक है कि किराए पर कमरा देने से पहले होटल मालिक व्यक्ति की आईडी की अच्छे से जांच करे और उसके पश्चात ही उसे रहने की जगह उपलब्ध करवाई जाए। इन सरकारी आदेशों की उल्लंघना करने पर पुलिस थाना खेड़ी पुल में स्थित द गोल्ड ओयो होटल के मालिक शक्ति तथा होटल के कर्मचारी आयुष के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है जिसमें होटल मालिक ने बिना एक ही आईडी पर तीन आरोपियों को कमरा दिया था जिन्होंने उसी श्याम सेक्टर 16 में लूट की एक वारदात को अंजाम दिया था।
आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 द्वारा लूट की वारदात में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है जिन्होंने योजना के तहत लूट की वारदात को अंजाम दिया था और वारदात के पश्चात छुपने के लिए ओयो होटल में पहुंचे जहां पर उन्होंने बहाना बनाया और कहा कि वह अपने किसी रिश्तेदार का इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल में आए हुए हैं और उन्हें रुकने के लिए कमरे की आवश्यकता है और जिस पर होटल के कर्मचारी ने एक आईडी पर ही तीनों आरोपियों को कमरा किराए पर दे दिया। पुलिस द्वारा चेक करने पर पाया गया कि अन्य दो आरोपियों की आईडी नहीं ली गई है जिस पर खेड़ी पुल थाने में होटल मालिक व कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
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