फॉरेनर एक्ट के नियमों का किया उल्लंघन, पुलिस प्रशासन को नहीं दी सूचना। – Republic Hindustan News

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फॉरेनर एक्ट के नियमों का किया उल्लंघन, पुलिस प्रशासन को नहीं दी सूचना।

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       फरीदाबाद, 7 सितम्बर (अरुण शर्मा)। पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि एसआरएस रॉयल हिल्स सोसायटी की आरडब्ल्यूए सदस्यों ने पुलिस को शिकायत दी गई थी जिसमें उन्होंने बताया कि सोसायटी के टावर नंबर सी 2 के 502 नंबर फ्लैट के मालिक दीपक श्रीवास्तव ने अपना फ्लैट प्रीतम चौहान नाम के व्यक्ति को रेंट एग्रीमेंट करके किराए पर दे रखा है। वहां पर पिछले कुछ दिनों से तीन लडक़े रह रहे हैं जो भाषा से बांग्लादेशी प्रतीत होते हैं। शिकायत में उक्त लडक़ों की जांच करने करके उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया जिसके पश्चात पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर चेक किया तो वहां पर 3 व्यक्ति मिले जिनका जिनकी आईडी चेक करने पर वह बांग्लादेशी पाए गए। पुलिस टीम द्वारा चेक करने पर पाया गया कि तीनों व्यक्तियों के पास भारत का मान्य वीजा है और वह ईलाज के लिए फरीदाबाद आए हुए हैं परंतु मकान मलिक ने इन्हे रखने की अनुमति नहीं ली है। फरीदाबाद पुलिस की सुरक्षा शाखा की तरफ से एफआरओ की टीम ने आकर तीनों बांग्लादेशी व्यक्तियों के पासपोर्ट और वीजा की जांच की जिसमें वह सही पाए गए। इसके पश्चात पुलिस ने प्रीतम से संपर्क किया तो उसने बताया कि उसने बिना किसी अनुमति के तीनों व्यक्तियों को किराए पर रहने की परमिशन दी थी जिसके लिए प्रीतम के खिलाफ फॉरेनर्स एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
आपको बता दें कि विदेश से आए नागरिकों को किराए पर रखने के लिए मकान मालिक को पुलिस विभाग की तरफ से अनुमति लेना आवश्यक है। बिना अनुमति किसी विदेशी नागरिक को किराए पर रखना देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है इसलिए सभी नागरिकों से अनुरोध है कि बाहर से आए किसी भी व्यक्ति को किराए पर रखने से पहले उसकी अनुमति लें अवश्य लें तथा पुलिस जांच पूरी के पश्चात ही उन्हें किराए पर रखें।

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