लोग चाइनीज मांझा का प्रयोग न करें। ऐसा करने वालों के खिलाफ होगी तत्काल कार्रवाई। – Republic Hindustan News

Republic Hindustan News

Latest Online Breaking News

लोग चाइनीज मांझा का प्रयोग न करें। ऐसा करने वालों के खिलाफ होगी तत्काल कार्रवाई।

😊 Please Share This News 😊

  फरीदाबाद,10 अगस्त (अरुण शर्मा)।
पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के दिनांक 11-07-2017 के आदेश एवं हरियाणा सरकार के 11 सितंबर 2017 के आदेश अनुसार पतंग उड़ाने के लिए उन सभी मांझो पर जो चाइनीज मांझा है, सिंथेटिक है नायलॉन का है या किसी दूसरे सब्सटेंस से बनाया गया है पर पूर्ण प्रतिबंध है इस तरह के चाइनीज, नायलॉन या सिंथेटिक मेटीरियल से बने मांझें नष्ट नहीं होते है और यह पशु, पक्षियों और इंसान की जान को खतरा है और ये दुर्घटना का कारण भी बनता है। यह पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। कोई भी शख्स इस प्रकार का मांझा या धागे न तो बना सकता है, न रख सकता है, ना बेच सकता है, न खरीद सकता है और न ही इस्तेमाल कर सकता है।
इन आदेश की अवेहलना करने पर पर्यावरण अधिनियम की एवं पशु क्रूरता निरोधक अधिनियम 1960, वन्य जन्तु अधिनियम 1972 और भरतीय दंड सहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी। आदेश की अवेहलना करने पर 5 साल की सजा और 5 हजार से 1 लाख रुपए तक के जुर्माना का प्रावधान है।
उन्होंने बताया कि सभी थाना, चौकी प्रभारियों सुनिश्चित करें की उनके इलाके में लोग चाईनीज मांझा प्रयोग ना करे। ऐसा करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करे। चाईनीज मांझा बेचने वाले लोगों पर हरियाणा सरकार के द्वारा अवेहलना करने वालों के खिलाफ प्रावधान की गई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करे।

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें 

स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे

Donate Now

[responsive-slider id=1466]

लाइव कैलेंडर

August 2025
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
error: Content is protected !!