हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को दिल्ली हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में दी जमानत।
😊 Please Share This News 😊
|
फरीदाबाद, 3 अगस्त (अरुण शर्मा) हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को दिल्ली हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में जमानत दे दी है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ अपील के दौरान हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की चार साल की सजा को निलंबित कर दिया है और कम से कम 50 लाख रुपये के जुर्माने के भुगतान के अधीन उनकी रिहाई का आदेश दिया है। ओम प्रकाश चौटाला अब जेल से बाहर आ जाएंगे. हालांकि ओम प्रकाश चौटाला की सजा के निलंबन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी।
बता दें कि चौटाला को 27 मई को दिल्ली की सीबीआई कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराते हुए 4 साल कैद और 50 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। इससे पहले चौटाला जेबीटी भर्ती मामले में करीब सात साल जेल में रहने के बाद रिहा हुए थे।
क्या था मामला
सीबीआई ने ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला 2005 में दर्ज किया था. सीबीआई ने मामले में 26 मार्च 2010 को आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें आरोप लगाया था कि पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने 1993 से 2005 के बीच आय से अधिक संपत्ति जुटाई है. सीबीआई ने बताया था कि ओम प्रकाश चौटाला ने 24 जुलाई 1999 से 5 मार्च 2005 तक हरियाणा का मुख्यमंत्री रहते हुए परिवार और अन्य के साथ सांठगांठ कर आयसे अधिक संपत्ति अर्जित की. यह संपत्ति चौटाला और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर अधिग्रहित की गई थी।
इस मामले में सुनवाई के दौरान विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश ने कहा था कि सभी साक्ष्यों और दस्तावेज से स्पष्ट है कि पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने अपने अधिकार का इस्तेमाल करके 2 करोड़ 81 लाख 18 हजार 451 रुपये की संपत्ति आय से अधिक अर्जित की है. अदालत ने कहा था कि दोषी इसका सबूत नहीं दे सका और गवाहों और दस्तावेजों के आधार पर सीबीआई यह साबित करने में सफल रही है कि उसने यह संपत्ति गलत तरीके से हासिल की थी।
व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें |