जहरीली शराब से हुई मौतों के आरोपियों की जमानत रद्द !
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प्रयागराज, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुलंदशहर के सिकंदराबाद में जहरीली शराब पीने से हुई सात लोगों की मौत के चर्चित मामले में आरोपित माया देवी उर्फ मायावती की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने दिया है।
याची का कहना था कि नौ जनवरी 2021 को पुलिस उसके लड़के कुलदीप की तलाश में आई और अवैध शराब की फर्जी बरामदगी दिखाकर दूसरे दिन उसे पकड़कर ले गई तथा जहरीली शराब पीने से सात लोगों की मौत मामले में गिरफ्तार कर लिया। मामले में बुलंदशहर के सिकंदराबाद थाने में एफआइआर दर्ज कराई गई है इसमें वह नामजद नहीं है। वह 66साल की सीनियर सिटिजन है।
सरकार की तरफ से पेश अपर महाधिवक्ता विनोद कांत का कहना था कि चार्जशीट, एफएसएल रिपोर्ट व मिथायल अलकोहल की बरामदगी और जहरीली शराब पीने से सात लोगो की मौत की घटना गंभीर अपराध है। जिसमे दर्जनों गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। याची पर अवैध शराब बनाकर बेचने का आरोप है। उसे आजीवन कारावास की सजा मिल सकती है। अवैध शराब के इस धंधे में पूरा परिवार शामिल है। इस पर कोर्ट ने कहा याची को जमानत पर नहीं छोड़ा जा सकता।
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