महिला ने फ़ोन पर दिया पति को 3 तलाक, पीड़ित पुरुष ने दर्ज कराया केस।

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मुस्लिम समाज में आमतौर पर पुरुषों की ओर से ही 3 तलाक दिए जाने के मामले सामने आते हैं लेकिन शेरगढ़ इलाके में एक महिला ने पति को फोन पर तीन तलाक दे दिया. हालांकि उलेमा ने इसे शरीयत के आधार पर जायज नहीं माना है।
उधर, पीड़ित पति की शिकायत पर एसएसपी ने भी शेरगढ़ पुलिस को जांच का निर्देश दिया है. शेरगढ़ के मोहम्मदपुर में रहने वाले शख्स ने एसएसपी दफ्तर में शिकायत की है कि वह कपड़ों की सिलाई का काम करता है. 3 साल पहले शादी होने के बाद उसकी पत्नी उसे प्रताड़ित करती थी और विरोध करने पर झूठे केस में फंसाने की धमकी देती थी।
लगभग एक सप्ताह पहले उसकी गैरमौजूदगी में उसकी पत्नी ने अपने मायके वालों को बुला लिया जिन्होंने उसके घरवालों से बदसलूकी की. इसके बाद उसकी पत्नी उसके घर से सारे जेवर और 20000 रुपये लेकर उनके साथ अपने मायके चली गई. दुकान से लौटकर जब उसने पत्नी को फोन किया तो उसने जेवर और नकदी देने से इनकार करते हुए फोन पर ही उसे तीन तलाक बोल दिया।
वैसे तो औरत को तलाक देने का हक नहीं है लेकिन अगर निकाह के वक्त ही करार में शौहर ने उसे तलाक देने का अख्तियार दिया हो तो बीवी उसे तफवीजे तलाक देकर आजादी हासिल कर सकती है।
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