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केंद्र व प्रदेश सरकार दिव्यांगों के हितों को सुरक्षित रखते हुए सरकारी सेवाएं प्रदत्त करने में अपना दायित्व प्रभावी रूप से निभा रही है – राजकुमार मक्कड़

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       फरीदाबाद, 15 अप्रैल (अरुण शर्मा)। हरियाणा राज्य दिव्यांगजन आयोग के आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार दिव्यांगों के हितों को सुरक्षित रखते हुए सरकारी सेवाएं प्रदत्त करने में अपना दायित्व प्रभावी रूप से निभा रही है। वहीं प्रदेश के करीब 10 लाख दिव्यांग जनों को विभिन्न माध्यमों से लाभान्वित करने के लिए सरकार सजग है और जन कल्याणकारी योजनाओं और परियोजनाओं से दिव्यांग जनों को जोड़ा जा रहा है। हरियाणा राज्य दिव्यांगजन आयोग के आयुक्त मक्कड़ आज शनिवार को शहर के डीएवी कॉलेज के सभागार में खुला दरबार लगाकर दिव्यांग जनों से सीधा संवाद कर रहे थे।
राजकुमार मक्कड़ ने दिव्यांग जनों से रूबरू होते हुए उपस्थित दिव्यांग जनों को प्रेरित किया कि वे सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ते हुए हर क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिव्यांगता को चुनौती के रूप में स्वीकार करके और पढ़ाई पर फोकस रखते हुए अन्य सामान्य जन के रूप में कार्य कर दिव्यांगजनों के लिए अनुकरणीय बनें। ऐसे अनेक उदाहरण समाज में हैं जिन्होंने दिव्यांगजन होते हुए अपनी कमी नहीं बल्कि अपने आत्मविश्वास के बलबूते दिव्यांग होने के बावजूद अनेक अनुकरणीय कार्य किए हैं।
खुला दरबार में आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने बताया कि दिव्यांगजन 1968 टोल फ्री नंबर दिव्यांग जन की सुविधा के लिए शुरू किया गया है, ऐसे में किसी भी रूप से दिव्यांग जन अपनी समस्या अथवा शिकायतें उक्त टोल फ्री नंबर पर दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि समाज कल्याण कार्यालय में दिव्यांगजनों के लिए हेल्प डेस्क स्थापित किया जाए।
आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने कहा कि दिव्यांग होना कोई अपराध नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें दिव्यांगों को समाज की मुख्यधारा में लाने के प्रयास करने चाहिए और उनके साथ समानता और समरसता का व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिव्यांग जनों को अपमानित करने या धमकाने जैसे मामले में आरोपी को जेल भी हो सकती है। केंद्र सरकार ने दिव्यांगों के अधिकार के प्रति संवेदनशील पहल की है। इसके मुताबिक अब दिव्यांग जनों को अपमानित करने, धमकी देने, पिटाई करने पर छह माह से पांच साल तक की सजा हो सकती है। राजपत्र में प्रकाशित दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 में इसे लेकर सख्त प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने जन सुनवाई के दौरान लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता को निर्देश दिए कि सरकारी भवनों में दिव्यांगजनों के लिए रैंप की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएं। ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बस स्टेंड व बसों में दिव्यांगजनों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करें।

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