धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ याचिका खारिज। – Republic Hindustan News

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धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ याचिका खारिज।

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        फरीदाबाद, 2 फरवरी (अरुण शर्मा)। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के खिलाफ धार्मिक भावना भडक़ाने के आरोप को लेकर अदालत में डाली गई याचिका अदालत ने खारिज कर दी। इससे पहले याचिका निचली अदालत से भी खारिज हो चुकी थी। वरिष्ठ अधिवक्ता ओपी शर्मा अरविंद केजरीवाल की तरफ से अदालत में पैरवी कर रहे थे। शर्मा ने बताया साल 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया था। इसको लेकर चार अधिवक्ताओं ने निचली अदालत में याचिका दी थी। उनका कहना था ट्वीट से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। साल 2022 में निचली अदालत ने याचिका खारिज कर दी। इसके बाद शिकायतकर्ताओं ने रिव्यू पिटिशन फाईल कर दी। अतिरिक्त न्यायाधीश राजेश शर्मा की अदालत ने बुधवार को इसे खारिज कर दिया।
आम आदमी पाटी के लीगल सेल प्रभारी अधिवक्ता दिनेश भारद्वाज का कहना है। कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता का लिए इस तरह की याचिका दाखिल करते हैं। इससे अदालत का समय खराब होता है।

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