पप्पू यादव को नही मिली HC से कोई राहत।

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32 साल पुराने केस में बिहार पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव के लिए बुरी खबर है. पटना हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद पप्पू यादव उर्फ राजेश रंजन की याचिका पर शीघ्र सुनवाई करने के अनुरोध को दोबारा खारिज कर दिया है. पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर जल्दी सुनवाई के लिए मेंशन किया गया था।
दरअसल मधेपुरा जिला से जुड़े अपहरण के 32 साल पुराने एक मामले में मिली पप्पू यादव की जमानत को निचली अदालत ने रद्द कर दिया था, साथ ही उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट भी जारी किया था।
इस आदेश को उन्होंने पटना हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी. जन अधिकार पार्टी के प्रमुखु के वकील ने इस मामले में शीघ्र सुनवाई की फिर से प्रार्थना की थी जिसे कोर्ट ने फिर से खारिज करते हुए कोई राहत नहीं दी. मालूम हो कि पप्पू यादव गिरफ्तारी के बाद बिहार के सुपौल जिला स्थित एक जेल में बंद हैं।
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