बाल श्रम कराने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई: उपायुक्त ! – Republic Hindustan News

Republic Hindustan News

Latest Online Breaking News

बाल श्रम कराने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई: उपायुक्त !

😊 Please Share This News 😊

···एनआईटी बाजार में बाल श्रम पर चला रेस्क्यू अभियान, तीन बालक मुक्त

फरीदाबाद

      राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देशानुसार तथा जिला उपायुक्त आयुष सिन्हा के निर्देशन में जिला फरीदाबाद में बाल श्रम की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत प्राप्त सूचना के आधार पर जिला टास्क फोर्स की टीम ने एनआईटी बाजार क्षेत्र में बाल श्रम के खिलाफ रेस्क्यू अभियान चलाते हुए एक रेस्टोरेंट से तीन बालकों को बाल श्रम से मुक्त कराया।

      रेस्क्यू किए गए तीनों बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा बच्चों के अभिभावकों को भविष्य में उनसे किसी भी प्रकार का बाल श्रम न करवाने की सख्त हिदायत दी गई तथा आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद बच्चों को उनके अभिभावकों के सुपुर्द कर दिया गया। वहीं, रेस्टोरेंट संचालक के खिलाफ किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

     इस संयुक्त अभियान में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, राज्य अपराध शाखा फरीदाबाद की प्रभारी शीतल, सहायक उप-निरीक्षक ओमदत्त, सिपाही प्रताप व दिगम्बर, लेबर इंस्पेक्टर सुनील राठी, जिला बाल संरक्षण इकाई से युद्धवीर, जिला टास्क फोर्स सदस्य प्रदीप कुमार तथा थाना कोतवाली से सब-इंस्पेक्टर सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

       उपायुक्त आयुष सिन्हा ने कहा कि जिला प्रशासन बाल अधिकारों की सुरक्षा और बाल श्रम की रोकथाम को लेकर पूरी तरह गंभीर है। बच्चों को शिक्षा एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाना प्रशासन की प्राथमिकता है तथा बाल श्रम के विरुद्ध यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।

पवन प्रताप सिंह (फरीदाबाद जिला क्राइम संवाददाता)

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें 

स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे

Donate Now

[responsive-slider id=1466]

लाइव कैलेंडर

October 2026
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
error: Content is protected !!